नई दिल्ली : पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने वाले पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में (आईसीजे) में सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई है। 11 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। भारत की तरफ से वकील हरीश शाल्वे पक्ष रखेंगे।
साल्वे जाधव के बचाव में भारत की तरफ से दलील दे रहे हैं। साल्वे ने कोर्ट में कहा कि 1.25 अरब लोग इंटरनेशनल कोर्ट से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा सुनाकर मनावाधिकारों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने भारत की मांग नहीं मानी और जाधव को कोई काउंसलर नहीं दिलाया गया।
पाकिस्तान की तरफ से तहमीना जांजुआ पक्ष रखने इंटरनेशल कोर्ट पहुंची हैं। बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बताया जा रहा है कि आज की सुनवाई में पाकिस्तान कोर्ट के सामने भारत की मांग को ठुकराते हुए केस रिजेक्ट करने की मांग कर सकता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और दूसरे अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कोर्ट के सामने कुलभूषण जाधव के कथित कबूलनामे का वीडियो भी पेश कर सकता है।
भारत ने 8 मई को आईसीजे में याचिका दायर कर 46 वर्षीय कुलभूषण जाधव के लिए न्याय की मांग की थी. भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने पूर्व नौसैनिक अधिकारी से दूतावास संपर्क के लिये दिए गए 16 आवेदनों की अनदेखी कर वियना संधि का उल्लंघन किया।