PF खाते से पैसा निकालने का बदला नियम, कोरोना काल में शुरू हुई ये सुविधा हुई बंद

नौकरीपेशा लोगों के लिए बुढ़ापे का बड़ा सहारा उनकी पेंशन होती है. हर महीने सैलरी से कटने वाला फंड रिटायरमेंट के बाद बड़ा अमाउंट बन जाता है. इस फंड की देखरेख करने वाली सरकारी संस्था कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO)ने फंड विड्रॉल करने के नियम में बड़ा बदलाव किया है. ईपीएफओ ने ईपीएफ ने एडवांस निकालने के नियम में बदलाव किया है. ईपीएफओ ने तत्काल प्रभाव ने कोविड 19 एडवांस बंद करने का फैसला किया है.

बदल गया पैसा निकालने का नियम

ईपीएफओ ने करोड़ों पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा बदलाव किया है. ईपीएफओ ने कोविड एडवांस फैसलिटी को अब बंद कर दिया है. बता दें कि कोरोना महामारी के जौरान इस सुविधा की शुरुआत की गई थी. कोरोना महामारी के समय ईपीएफओ की ओर से खाताधारकों को अपने पीएफ अकाउंट में से एडवांस के तौर पर पैसे निकालने की सुविधा दी गई थी. जिसे अब बंद कर दिया गया है. 12 जून, 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई. नोटिफिकेशन के मुताबिक कोविड-19 अब महामारी नहीं है, इसलिए एडवांस निकासी की सेवा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया.

क्या थी सुविधा
कर्मचारी भविष्य निधि के खाताधारकों को कोविड-19 महामारी के दौरान एडवांस निकासी की सुविधा दी गई थी. लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए यह सुविधा शुरु की गई थी. इस सुविधा के तहत पीएफ अंशधारक अपने पीएफ खाते से दो बार पैसे निकाल सकते थे. कोरोना की पहली लहर के दौरान अंशधारकों को एक नॉन-रिफंडेबल एडवांस रकम निकालने की सुविधा मिली थी. इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 31 मई, 2021 एक बार फिर से एडवांस विद्ड्रॉल की अनुमति दी गई थी.महामारी के दौरान दो करोड़ से ज्‍यादा सब्‍सक्राइबर्स ने इस सुविधा का लाभ उठाया था.

कब-कब निकाल सकते हैं पैसा
अंशधारक अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं. मैच्‍योरिटी से पहले आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं. आप चाहे को घर या जमीन खरीदने, घर मरम्‍मत करने, होम लोन भरने, फैमिली के सदस्यों या खुद की शादी , बच्चों की पढ़ाई आदि जरूरतों के लिए पैसा निकाल सकते हैं.