उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. शिवसेना ठाकरे समूह का दावा है कि जब विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर की तरफ से लिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो विधान परिषद चुनाव कराना असंवैधानिक है. इसलिए शिवसेना (यूबीटी) विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को होने वाले चुनाव को टालने की मांग कर सकती है.
क्या है शिवसेना UBT का दावा?
विधायक की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आ सकता है. इसलिए, शिवसेना ठाकरे गुट का दावा है कि इन विधायकों का विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान करना और विधान परिषद विधायकों को चुनना असंवैधानिक है.
शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि शिवसेना में विभाजन के बाद कुछ विधायकों के हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो इस बात की गवाही देने के बाद भी कि वे शिवसेना ठाकरे गुट के हैं. अगर वे शामिल हो गए तो उन्हें विधान परिषद चुनाव में वोट देने का अधिकार कैसे दिया जाएगा. इस संबंध में आज कानूनी विशेषज्ञों की बैठक हो रही है और शिवसेना ठाकरे समूह की ओर से कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है.
कब है चुनाव?
इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव 12 जुलाई को होंगे. चुनाव आयोग ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. बता दें कि विधानसभा के सदस्यों (एमएलए) की तरफ से चुने गए 11 विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) का छह साल का कार्यकाल 27 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा.
चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि दो जुलाई है और अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि पांच जुलाई है. यदि आवश्यक हुआ तो 12 जुलाई को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे के बीच मतदान होगा और उसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना शुरू होगी.