नौकरी कोटा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु पर बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंटरपोल उन्हें गिरफ्तार कर सकता है.
बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना और उनकी सरकार के छह सदस्यों के खिलाफ हत्या के मामले में जांच का आदेश दिया है. इन सभी के खिलाफ एफआईआर ढाका में दर्ज कर ली गई है. दरअसल इन सभी लोगों को जुलाई 2024 में सरकारी नौकरी कोटा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मृत्यु पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है.हसीना फिलहाल दिल्ली में हैं. सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में इंटरपोल शेख हसीना को गिरफ्तार कर सकता है.
साथ ही एक सवाल और भी है कि क्या बांग्लादेश सीधे भारत को भी ये अनुरोध कर सकता है कि शेख हसीना उनके देश में हत्या के मामले में वांछित हैं, लिहाजा उनको प्रत्यर्पित किया जाए. इसके बारे में हम आगे देखेंगे. पहले ये देखते हैं कि ऐसे मामले में क्या वाकई इंटरपोल बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की गिरफ्तारी कर सकती है.
क्या इंटरपोल से बांग्लादेश ने अनुरोध किया है
ऐसे मामलों में देश पहले इंटरपोल से अनुरोध करता है और उसको संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराता है. हालांकि इसके अलावा भी और भी बहुत कानूनी और देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि और जटिल पहलू होते हैं, जिसमें एक बड़ा पहलू जिस देश में वांछित व्यक्ति रह रहा हो, वहां की सरकार और अदालत का क्या रुख है.
हालांकि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना को गिरफ्तार करने का कोई अनुरोध इंटरपोल से किया है. फिर ये मामला अभी शुरुआती स्थिति में है. यानि ये अभी शुरुआती जांच चरण में ही है. इंटरपोल तब तक ऐसे मामलों में हाथ नहीं डालती जब तक कि उसे पुख्ता सबूत और सबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा दिए जाएं.