EC को खर्च का ब्योरा न देने पर रद्द हो सकती है AAP की मान्यता

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ( EC) ने आम आदमी पार्टी समेत छह अन्य दलों को मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया है। आयोग ने सभी दलों को यह नोटिस पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर जारी‍ किया है। इन दलों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए आयोग ने इनके खिलाफ चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) नियम की धारा 16 (ए) लगाई है।

गौरतलब है कि आयोग को नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने या समाप्त करने का अधिकार है। बहरहाल, आयोग ने इन दलों को आदेश का अनुपालन करने के लिए 20 दिनों का अंतिम समय दिया है। जिन दलों को बुधवार को नोटिस जारी किया गया है उनमें AAP के अलावा पीपुल्स पार्टी ऑफ अरूणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), केरल कांग्रेस (एम), नेशनल पीपुल पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) शामिल हैं।

दरअसल, चुनाव आयोग ने इससे पहले इन दलों को पिछले साल 22 अक्टूबर और 28 नवंबर को रिमाइंडर भेजे थे, लेकिन इन दलों से खर्च का ब्योरा नहीं मिला, जिसके बाद अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सिलसिले में इन दलों को पहले भेजे गए दो रिमांइडर का जवाब नहीं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय किया। नियमों के मुताबिक जिन राजनीतिक दलों ने आम चुनाव में हिस्सा लिया है, उन्हें 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग को खर्च का ब्योरा सौंपना होता है। ऐसा नहीं करने पर उनका चुनाव चिह्न और मान्यता खत्म हो जाती है।