नई दिल्ली : अगर आपने अभी तक आधार कार्ड से सरकारी योजनाओं को लिंक नहीं कराया है तो ज्यादा टेंशन न ले अब आप अगले साल 31 मार्च 2018 तक मोबाईल नंबर, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा सकेंगे।
सरकार आधार कार्ड लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च करेगी। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात कही है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर डेडलाइन बढ़ाई जाएगी। अब तक 31 दिसंबर तक सभी योजनाओं में आधआर कार्ड लिंक कराना जरूरी थी, लेकिन सरकार के फैसले से आपको राहत महसूस होगी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह अदालत 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो अर्जियों पर सुनवाई करेगी। सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है और कई साल बीत गए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर बहस करने के लिए तैयार है। केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की।