भारत में गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।
बराक ओबामा ने यह भी कहा कि इस कानून की खूबी यह है कि यह सिर्फ नियमों को नहीं बदलेगा बल्कि हमारी संस्कृति को भी बदल देगा। यह लोगों को घरेलू हिंसा के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत भी देगा। वर्ष 1994 में पारित इस अधिनियम से घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठनों को मदद मिलती है।
इसके साथ ही हिंसा को अंजाम देने वालों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन चलाना स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। इस नए अधिनियम के तहत महिलाओं का पीछा करने या छिपकर देखने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ओबामा ने इस अधिनियम के लिए उपराष्ट्रपति जो बिडेन को शुक्रिया कहा है।