शासनादेश के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रित को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।
यह व्यवस्था एक जनवरी 2006 के पूर्व दिवंगत हुए कर्मियों के मामले में भी लागू होगी, बशर्ते एक जनवरी 2006 को सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन शुरू ना हो गई हो। हालांकि बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से सात वर्ष अथवा पेंशन की 67 वर्ष की उम्र होने तक मिलेगी।
प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व व्यवस्था के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन बंद कर एक जनवरी 2006 से सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन शुरू हो चुकी है, इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा।