पटना : बिहार सरकार ने 15 मई को खत्म रहे लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक करके लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बार लॉकडाउन के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है।
अब शादी समारोह में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खोलने के समय में भी बदलाव किया गया है। शहरी क्षेत्र में सब्जी, अंडे, मांस, मछली की दुकानें सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में दुकानें 12 बजे तक खुलेंगी। बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी।
10 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन
नीतीश कुमार सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इससे पहले राज्य में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। अब इसे 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत को लेकर सभी जिलों से फीडबैक मांगा था।
शादी में सिर्फ 20 लोग शामिल होंगे
गृह विभाग के नये आदेश के अनुसार अब शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पर, इनमें भी डीजे एवं बारात जुलूस निकालने की इजाजत नहीं रहेगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी। गौरतलब हो कि पूर्व के आदेश में शादी समारोह में 50 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति थी, जिसे अब घटा दिया गया है। वहीं, अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 लोगों तक शामिल होने की सीमा को यथावत रखा गया है।
निर्माण सामग्री-हार्डवेयर, बीज-खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन खुलेंगी:
राज्य सरकार ने निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानों को भी सप्ताह में दो दिन खोलने की अनुमति दी है। सोमवार और गुरुवार को ये दुकानें सुबह छह से दस बजे तक खुल सकेंगी। यह समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए समान रहेगा।
आरा मिलों को डीएम देंगे अनुमति
लीची और आम आदि फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा खोलने की अनुमति दी जा सकेगी।
वाहनों पर लगेगा जुर्माना
गृह विभाग के नये आदेश में यह भी साफ किया गया है कि वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन करने पर मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179 (1) के अंतर्गत जुर्माना किया जाएगा। बिना काम वाहन से निकले तो जुमार्ना देना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
पाबंदियां
आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे
दकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी ( इनका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए प्रात: 9 बजे से रात के 9 बजे तक हो सकता है।
आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा:
छूट के दायरे में शामिल वाहनों को छोड़ यदि नियम का उल्लंघन कर वाहन चलाया जाता है तो मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179(1) के तहत जुर्माना किया जाएगा
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवह अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी।
सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे
सामाजकि, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विंमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थान पर किसी की तरह के सरकारी या गैर सरकारी आयोजनों पर रोक रहेगी।
सहुलियतें
स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारी के नियोजन के लिए आयोजित वाक-इन इंटरव्यूव में शामिल होने के लिए आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं जारी रहेंगी। निजी सुक्षा सेवाओं पर भी रोक नहीं होगी। ठेले पर फल-सब्जी धूम-धूमकर बेचे जा सकते हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।
सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा
हवाई या रेल यात्री के यात्रा के लिए निजी वाहनों का परिचालन होगा (यात्री के पास टिकट होना चाहिए)
बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे।
औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम होगा
सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे।
ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी।
कृषि एवं इससे जुड़े कार्य पर रोक नहीं।
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होगा।