नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को काले धन से जुड़े मामले में सूची सौंप दी है। सूची में 627 लोगों के नाम शामिल हैं, ये नाम तीन सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए हैं। ये सभी नाम जांच के दायरे में हैं।
सरकार ने तीन सीलबंद लिफाफे में ये नाम और उनकी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। हालांकि कोर्ट ने ये लिफाफे नहीं खोले और इन्हें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से साझा करने को कहा।
कोर्ट ने काले धन पर बने विशेष जांच दल (एसआईटी) से 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। मामले पर अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी मामलों की जांच 31 मार्च 2015 तक पूरी कर ली जाए।
इस लिस्ट में नामों के अलावा विदेशी देशों के साथ हुए समझौते और मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने लिफाफा नहीं खोला और उसे एसआईटी को सौंप दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एसआईटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही खाताधारकों के नामों वाला सीलबंद लिफाफा खोल सकते हैं। कोर्ट ने एसआईटी को नवंबर के अंत तक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि अब तक गोपनीयता संधि का हवाला देकर केंद्र सरकार सभी नाम सौंपने से इनकार कर रही थी। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए सभी खाताधारकों के नाम मांगे थे। मंगलवार शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार बुधवार को कोर्ट को विदेशी बैंक खातों में कालाधन रखने वाले सभी लोगों की सूची सौंप देगी।
वहीं सरकार ने कहा, कालेधन पर कुछ भी छुपाने की हमारी मंशा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जिस एजेंसी से चाहे, जांच करवाए।