नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में मुतामिक अगर आपने NET और SLET एग्जाम पास किया हुआ है तभी आप लेक्चरर बनने के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक जिन लोगों के पास एमफिल या पीएचडी की डिग्री है वो लेक्चरर नहीं बन सकते।
न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने एमफिल और पीएचडी डिग्री होल्डर्स की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये डिग्री होल्डर दावा कर रहे थे कि नियम पक्षपातपूर्ण है। उनका कहना था कि यह उनके समानता के अधिकार का हनन करता है।
कोर्ट ने कहा कि यूजीसी एक्ट की धारा 26 के मुताबिक यूजीसी के नियम केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप ही होने चाहिए। केंद्र सरकार ने नियुक्तियों में उच्च मानदंड बनाए रखने के लिए ही लेक्चरर और सहायक प्रोफेसर पद के लिए कॉमन यूनीफार्म टेस्ट (नेट) परीक्षा पास करना न्यूनतम योग्यता तय की थी।