नई दिल्ली : देश के बैंकों से करोड़ों रूपए लेकर फरार हो चुका भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ अदालत ने एक समन जारी किया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत समन देकर 25 सितंबर और 26 सितंबर को पेश होने को कहा है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। ईडी की अर्जी में इन दोनों के खिलाफ नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत दो अरब डॉलर पीएनबी धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई का आग्रह किया गया है।
भगोडा आर्थिक अपराधी कानून के तहत सरकार को देश की कानूनी एजेंसियों से बचने के लिए विदेश भागे आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त कर उसे बेचने का अधिकार है। एजेंसी ने हाल ही में अदालत में अर्जी लगाकर इन दोनों हीरा कारोबारियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी 3,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश देने का आग्रह किया था।
ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष दोनों के खिलाफ दो अलग-अलग आवेदन दिए थे। संसद ने बुधवार को राज्यसभा में भगोड़ा विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने 19 जुलाई को इसकी मंजूरी दी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 12 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे 19 मार्च को मंजूरी दी गई।
मोदी सरकार ने इससे पहले इस काननू को अध्यादेश के जरिए लागू कर दिया था। यह विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद उस अध्यादेश का स्थान लेगा। पंजाब नैशनल बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर 13,400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई नीरव मोदी और चौकसी के खिलाफ जांच कर रहें हैं।