नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP)पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता किरण वालिया ने केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की मांग की थी। वालिया ने दो पता देने के मामले में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
इस बार नई दिल्ली सीट से किरण वालिया कांग्रेस की ओर से केजरीवाल को टक्कर दे रही हैं। किरण वालिया का आरोप है कि चुनाव में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में केजरीवाल ने खुद पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई है। इस पर वालिया ने केजरीवाल के नामांकन को रद्द करने की शिकायत चुनाव आयोग से की। जब चुनाव आयोग ने केजरीवाल का नामांकन रद्द नहीं किया, तो इसकी शिकायत वालिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में कर दी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने अपने नामांकन में दो पता दिया है, जबकि एक ही पता दिया जाना है। यही नहीं, इस पते पर वोटर आईडी कार्ड भी बनवाया गया है। वालिया इस बात को मुद्दा बनाकर पहले जहां मीडिया के सामने आई थीं, वहीं बाद में उन्होंने कोर्ट में केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की अर्जी लगाई। वालिया का कहना है कि केजरीवाल सीएम प्रत्याशी हैं, ऐसे में उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
गौरतलब है कि बीजेपी सीएम प्रत्याशी किरण बेदी को लेकर भी ऐसा ही मामला सामने आया था, लेकिन तब चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि यह उनकी गलती से हुआ है और जल्द ही इसमें से एक पते को हटा दिया जाएगा। जबकि ताजा मामले को लेकर केजरीवाल ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और न ही इसमें से किसी एक पते को कैंसल ही किया है।
कोर्ट ने केजरीवाल को 4 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले में चुनाव आयोग, सीईओ और पांच अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि केजरीवाल के साथ-साथ कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है।