नई दिल्ली: भारत सरकार के मुताबिक़ अब आत्महत्या की कोशिश करना अपराध नहीं रह जाएगा। सरकार इससे संबंधित कानून को हटाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस फैसले से संबंधित जानकारी सरकार ने बुधवार को संसद में पेश की। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश करना अपराध घोषित है।
गृह मंत्रालय की ओर से यह बयान दिया गया है कि विधि आयोग के अनुसार इस कानून की अब कोई उपयोगिता नहीं है। गृह मंत्रालय के अनुसार 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस संदर्भ में अपनी सहमति भी जता दी है। ऐसे में गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आईपीसी की धारा 309 को हटा दिया जाएगा।
हालाँकि इसमें जुर्माना या जेल अथवा दोनों की सजा का प्रावधान है। सरकार ने इस बारे में पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था और संकेत दिए थे कि यह धारा कानून से हटा दी जाएगी। इसके अलावा भी कई अन्य आईपीसी की धाराओं को हटाने का जिक्र सरकार पहले ही कर चुकी है।