अगर आपने भी अभी तक अपना वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड एक-दूसरे से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. सरकार की तरफ से वोटर कार्ड और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख पहले 1 अप्रैल, 2023 थी. जिसे अब बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च, 2024 कर दिया है. हालांकि, दोनों चीजों को लिंक करना जरूरी नहीं है.
वोटर लिस्ट से प्रविष्टियां नहीं हटाई जाएंगी
कानून और न्याय मंत्रालय की तरफ से एक गजट अधिसूचना में कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आवेदनों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा. आगे यह भी कहा गया कि यदि कोई मतदाता आधार संख्या दिखाने में विफल रहता है तो वोटर लिस्ट से प्रविष्टियां नहीं हटाई जाएंगी. आपको बता दें वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की मुहिम चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई है.
यह जानकारी करना होगा आसान
इलेक्शन कमीशन के अनुसार वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक कराने का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में दर्ज नाम सही है या नहीं. इसके अलावा इससे यह भी पता चल सकेगा कि कोई शख्स एक से ज्यादा क्षेत्रों में मतदाता या एक से ज्यादा बार रजिस्टर्ड तो नहीं है.
आपको बता दें दिसंबर 2021 में लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित किया था. इसमें आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की अनुमति दी गई थी. आप अपनी वोटर आईडी को घर बैठकर भी आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं.
ऑनलाइन ऐसे करें लिंक
- वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए सबसे पहले https://nvsp.in/ वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहां लॉग इन पर क्लिक करें. आपको रजिस्टर एज न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करने के लिए कहा जाएगा. आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा. इस दर्ज करने के बाद नया पेज खुल जाएगा.
- यहां आपको मांगी गई पूरी डिटेल्स भरनी होंगी. इसे सब्मिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.
- पूरी जानकारी सब्मिट होने के बाद ऑटोमेटिक एक्नोलॉजमेंट नंबर जेनरेट होगा
- आपका वोटर आईडी आधार से लिंक हुआ या नहीं, यह चेक करने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर का उपयोग कर सकते हैं.