उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने फैसले में यह भी तय किया है कि राज्यों में यह सीमा कितनी होगी यह तय करने का हक राज्यों का है। केंद्र की ओर से राज्यों को कहा गया है कि वह जल्द से जल्द इस सीमा को तय करें। प्रसाद ने बताया कि सरकार ने राज्यों से कहा है कि कालाबाजारी के खिलाफ भी राज्य कड़ी कार्रवाई करें।
प्रसाद ने बताया कि आलू प्याज को एपीएमसी एक्ट के दायरे से भी बाहर करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्यों ने भी महंगाई रोकने के लिए आलू प्याज के स्टॉक सीमित करने की मांग की थी, जिसे आज केंद्र सरकार ने मान लिया है। अब आलू प्याज के व्यापारी अपने पास तय सीमा में ही स्टॉक रख सकेंगे। इसके अलावा अब राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के हिसाब से यह सीमा तय करेंगी।