नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरफोर्स और नेवी की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। याची का कहना है कि निचले स्तर की भर्ती प्रक्रिया के दौरान एयरफोर्स, नेवी किसी भी समय अपनी मनमर्जी से कट ऑफ मार्क्स बढ़ा व घटा सकते हैं, लेकिन सेना की भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की अनियमितताएं नहीं हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने नेवी और एयरफोर्स के चीफ सहित केंद्रीय विमानन चयन बोर्ड के अध्यक्ष, मानव शक्ति नियोजन और भर्ती निदेशालय को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 दिसंबर को होगी।
आपको बता दें कि राजस्थान निवासी ओंकार चौधरी की याचिका में नेवी और एयरफोर्स में भर्ती प्रक्रिया को भेदभाव पूर्ण करार देते हुए 22 जुलाई के नेवी और पांच अप्रैल के एयरफोर्स के भर्ती विज्ञापन को रद करने की मांग की गई थी।