नई दिल्ली : हाईकोर्ट ने आरबीआई से पूछा है कि उसकी मंजूरी के बिना गूगल का मोबाइल पेमेंट ऐप जी-पे कैसे चल रहा है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस ए जे भंभानी की बेंच ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आरबीआई से यह सवाल किया। अदालत ने आरबीआई और गूगल इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा ने कहा था कि जी-पे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं देकर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि यह आरबीआई से अधिकृत नहीं है। मिश्रा ने दलील दी कि 20 मार्च 2019 को रिजर्व बैंक ने अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की लिस्ट जारी की थी। उसमें जी-पे शामिल नहीं था।