आरोपी के खिलाफ इनफार्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट की धारा 66 A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही पांच लाख रूपये का जुर्माना भी होगा।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यू. पी. पुलिस ने संज्ञान लिया। डीजीपी देवराज नागर ने इसके लिए नया आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि फेसबुक पर अक्सर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर देखकर युवक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। यदि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करे तो उसके बाद भी रिक्वेस्ट भेजने का सिलसिला जारी रहता है। यदि गलती से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो लड़कियों की फोटो अपलोड कर लेते हैं। जिनका गलत उपयोग किया जाता है।
इसी के मद्देनजर डीजीपी ने लड़की को फेसबुक पर तीसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट के सुबूत भी पेश करने होंगे। यह सुबूत डिजिटल माध्यम से होगा। अब साइबर क्राइम को रोकने की कानून की यह पहल कहां तक और कितनी कारगर होती है यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।