नई दिल्ली: कर्नाटक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, इस फैसले को भाजपा के लिए झटका भी कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानि शनिवार शाम चार बजे येद्दयुरप्पा को कर्नाटक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है।
कोर्ट का यह फैसला एक तरह से कांग्रेस और जेडीएस के लिए राहत लेकर आया है और कांग्रेस ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताने में भी देर नहीं लगायी। हालांकि भाजपा की ओर से इसका विरोध करते हुए कुछ समय और मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए इन्कार कर दिया। भाजपा के वकील सात दिन का समय चाहते थे।
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक शक्ति परीक्षण पास नहीं कर लेते, तब तक मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। यही नहीं एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विधायकों के शपथग्रहण से पहले एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत नहीं किया जा सकता है।