चुनावी नियमों के अनुसार, लालू प्रसाद को 11 सालों (पांच साल जेल और रिहाई के बाद के छह साल) के लिए अयोग्य ठहराया गया है, जबकि शर्मा को 10 साल (चार साल जेल और रिहाई के बाद के छह साल) के लिए अयोग्य ठहराया गया है।
इसके साथ ही बिहार के सारण से सांसद लालू प्रसाद और जहानाबाद के सांसद जगदीश शर्मा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले पहले सांसद बन गए हैं। गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को आपराधिक मामलों में 2 साल से अधिक की सजा पाने वाले विधायकों एवं सांसदों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिए जाने का फैसला सुनाया था।