नई दिल्ली : अगर आप भी दसवीं पास है और कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके पास 2 बेहतर विकल्प हैं। ये विकल्प है गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप डीलर बनने का।
यहाँ खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी हॉयर एजुकेशन डिग्री की जरूरत नहीं है, न ही आपकी उम्र भी इसमें आड़े नहीं आएगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दायरा भी बहुत कम है। असल में सरकार ने गैस एजेंसी खोलने या पेट्रोल पंप डीलर बनने के लिए शर्तें पहले से आसान कर दी हैं।
इस मामले में हाल ही में ऑयल मिनिस्ट्री ने नए नियम जारी किए थे। नए नियम में इसके लिए उम्र की समयसीमा बढ़ा दी गई थी, वहीं इसके लिए जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी घटा दिया गया है। अभी तक सरकारी तेल कंपनियां उन्हीं लोगों को पेट्रोल पंप और कुकिंग गैस एलपीजी एजेंसियां अलॉट करती हैं, जो लैंड की पेशकश करते हैं और जरूरी एजुकेशन व फाइनेंशियल क्राइटीरिया पूरा करते हैं।
जनरल या रेग्युलर कैटेगरी की एलपीजी एजेंसियों के लिए पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी। जिसे अब घटाकर 10वीं पास कर दिया गया है। इससे साफ हो गया है कि सरकार अब उन लोगों को भी एलपीजी डीलरशिप देने जा रही है, जो कम पढ़े-लिखे हैं। यानी डिग्री अब ऐसे लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी।
नए नियमों के तहत डीलरशिप शुरू करने के लिए फाइनेंसिंग की शर्त को खत्म कर दिया गया। साथ ही सिक्युरिटी डिपॉजिट में भी कमी कर दी गई है। इससे साफ है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी गैस एजेंसी ली जा सकती है। इसके अलावा डीलरशिप लेने के लिए महिलाओं को 33 फीसदी रिजर्वेशन दिया गया है।