इससे पहले दिन में हाई कोर्ट ने 2007 में आपातकाल लगाने, चीफ जस्टिस को बर्खास्त करने और 60 जजों को नजरबन्द करने के मामले में मुशर्रफ की जमानत खारिज कर उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। उन्हेंम इलाके के ज्यूतडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुशर्रफ अपनी गाड़ी में कोर्ट पहुंचे और इजलास में पेश हुएए लेकिन मजिस्ट्रे ट ने उन्हें बाहर कर दिया और दोनों पक्ष के वकीलों के बीच जिरह हुई।
मजिस्ट्रेट ने मुशर्रफ को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुशर्रफ के वकील ने आग्रह किया कि पूर्व राष्ट्रफपति के घर को ही जेल बना दिया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। मुशर्रफ के वकील के इस आग्रह को कोर्ट ने मान लिया है। कोर्ट ने उन्हें दो दिन का ट्रांजिट रिमांड दे दिया। इस दौरान उन्हें उनके फॉर्म हाउस में ही रखा जाएगा। दो दिन बाद उन्हें आतंक विरोधी कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुशर्रफ पर आंतक फैलाने की धाराएं लगाई गई हैं।
इससे पहले भी जब मुशर्रफ विदेश में थे तब इसी मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। अगस्तए 2009 में दायर इस मामले में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने मुशर्रफ की याचिका खारिज करते हुए उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने को कहा, लेकिन उनके अंगरक्षक उन्हें उनकी काले रंग की गाड़ी में लेकर भाग खड़े हुए। मुशर्रफ के इस तरह भागने पर अदालत ने तीखी टिप्पणी की वाही बहार खड़े वकीलों ने गीदड़ भाग गीदड़ भाग के नारे लगाए।
मुशर्रफ के फरार होने की खबर पकिस्तान सहित अन्य देशों में भी आग की तरह फ़ैल रही है। मुशर्रफ पर बेनजीर की हत्या के मामले में भी एक मुकदमा चल रहा है। इस मानले में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच से 24 अप्रैल तक जमानत मिली हुई है। मुशर्रफ को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। इसके बाद पुलिस ने भी उन पर सख्ती की है। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में एंटी टेररिज्मह एक्ट की धारा जोड़ दी गई है।