नई दिल्ली : केंद्र सरकार के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा से IAS और IPS स्तर पर नियुक्ति के लिए लागू 54 वर्ष की उम्र सीमा में दो साल की वृद्धि कर इस साल से लागू होगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने तीन अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS, IPS, IFS) के लिए उम्रसीमा को बढ़ाने वाले नए नियमों को अधिसूचित कर दिया।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि ये संशोधन वर्ष 2015 की चयनित सूचियों के लिए यानी इस साल जनवरी से दिसंबर के बीच और बाद में पैदा होने वाली रिक्तियों पर लागू हैं। इसमें कहा गया, उदाहरण के लिए, वर्ष 2015 की चयन सूची के लिए आयुसीमा 56 वर्ष होगी।
आयु गणना की तिथि एक जनवरी 2015 होगी। डीओपीटी ने यह स्पष्ट कर दिया कि नए नियम पिछले सालों की चयन सूचियों के लिए लागू नहीं होंगे। क्योंकि वर्ष 2014 तक की चयन सूचियों के लिए स्टेट सिविल सर्विसेज और नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज से IAS, IPS और IFS में शामिल होने के लिए आयु सीमा 54 वर्ष होगी।नियमों के मुताबिक, राज्य सेवाओं से IAS, IPS और IFS में चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग की एक समिति जिम्मेदार है।
हाल ही में तीन अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिसूचित नियमों में कहा गया है कि समिति राज्य प्रशासनिक सेवा के उन सदस्यों के मामलों पर गौर नहीं करेगी, जो उस साल जनवरी के पहले दिन 56 वर्ष के हो गए हैं, जिस साल के लिए चयन सूची बनाई गई है। इससे पहले राज्य सेवाओं से IAS, IPS और IFS में अधिकारियों को लाने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 54 वर्ष थी।
उम्रसीमा में वृद्धि का यह कदम दरअसल कुछ राज्य सेवाओं के अधिकारियों द्वारा 54 वर्ष की उम्रसीमा को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद उठाया गया है। उन्होंने दावा किया था कि उच्चतम उम्र सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंेकि केंद्र सरकार में सेवानिवृत्ति की उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया है। हालिया सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 4,619 IAS, 3,798 IPS और 2,668 IFS अधिकारी कार्यरत हैं।