पिछले साल शिकायत दायर करने वाले अधिवक्ता गुलाम हुसैन खान ने कहा, ‘इससे पहले मई में उनके (ओवैसी) खिलाफ समन जारी किया गया था। हालांकि हैदराबाद पुलिस द्वारा समन दिए जाने की पुष्टि की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, इसलिए नया समन जारी किया गया है।’
खान ने अपनी शिकायत में अदालत से कहा था कि ओवैसी ने 2012 में आंध्र प्रदेश में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका उद्देश्य हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करना था। खान ने कहा कि ओवैसी के भाषण ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जो इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है।