नई दिल्ली : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक याचिका को मंजूरी दी है। जिसमें केंद्र ने तंबाकू से संबंधित चेतावनियों के लिए पैक पर नए तस्वीरें लगाने के लिए सलाह दिया था।
साथ ही केंद्र ने तंबाकू छोड़ने वालों के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी करने की मंजूरी मांगी थी जिसे भी कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
केंद्र ने अप्रैल में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन किया था। जिसमें कहा गया है कि, सितंबर से देश में बेचे जाने वाले सभी सिगरेट पैक और तम्बाकू उत्पादों में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर होगा। जिसमें चित्रों के साथ ही लिखित में चेतावनी भी होगी। पूरे पैक के 85 फीसदी हिस्से पर चेतावनी दी गई होगी। केंद्र ने कहा था कि, पैक पर कैंसर से पीड़ित लोगों की तस्वीरें लगाई जाएगी।
केंद्र की तरफ से दी गई नई चेतावनी में पैक पर लाल रंग के बैकग्राउंड में सफेद रंग के शब्दों में लिखा होगा, “तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है” और “तम्बाकू कैंसर का कारण बनता है”। इसेक साथ ही हेल्पलाइन नंबर – 1800112356 – भी छपा होता जो काले रंग के बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में लिखा जाता। बता दें कि, इस हेल्पलाइन को केंद्र सरकार ने 31 मई 2016 मं लॉन्च किया था। जिसे “quit-line” नंबर कहा जाता है। उस नंबर पर फोन करके तंबाकू खाने वाले लोग अपनी इस आदत को छुड़ाने में मदद पा सकते हैं।
हालांकि, इस चेतावनी के खिलाफ तंबाकू कंपनियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिगरेट और तंबाकू के उत्पादों से जुड़े इस 85 फीसदी वाले सावधानी को जारी करने से मना कर दिया। हालांकि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। साथ ही कोर्ट ने ये भी माना है कि, देश में मुंह के कैंसर से पीड़ितों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है।