जानिए, कार-बाइक चालकों के लिए आया नया नियम

नई दिल्ली : कार और बाइक चालकों के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। अब एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों पर आप 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला सकेंगे।

भारत सरकार ने एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों की स्पीड को लेकर नए मानक तय किए हैं। गाड़ियों के लिए स्पीड 120 किलोमीटर तय की गई है तो वहीं टैक्सियों के लिए अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है, पहले ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी।

शहरों की सड़कों पर व्यक्तिगत कारों और टैक्सियों के सामान के स्पीड 70 किमी प्रतिघंटे रखी गई है। शहरों के लिए दोपहिया वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। ये स्पीड एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्सों पर लागू होती हैं। साथ ये स्पीड शहर या गांव से गुजरने वाली सड़कों के लिए वैध नहीं है।

फोर लेन या ज्यादा की सड़कों पर इसे 100 ही रखा है। शहरी और अन्य मार्गों पर इसे घटाकर 70 किमी प्रति घंटा किया गया है। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर स्पीड डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, इनकी मदद से वाहनों की स्पीड का पता किया जा सकता है।

नौ मीटर से ज्यादा की निजी गाड़ियों के लिए पहले अधिकतम स्पीड 80 किमी प्रति घंटा थी, उसे बढ़ाकर एक्सप्रेस-वे पर 100 और फोर-लेन व अधिक पर 90 कर दिया है। शहरी और अन्य मार्गों पर इनकी गति को घटाकर 60 किमी प्रति घंटा किया गया है।