यमुना को गंदा करने पर देना पड़ेगा 50 हजार रुपये जुर्माना

नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को यमुना नदी को गंदा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार को दिए गए इस अहम आदेश के तहत यमुना नदी में पूजा सामग्री फेंकने पर 5 हजार रुपये और भवन निर्माण का कचरा फेंकने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।

ट्रिब्यूनल ने इस आदेश को अमल में लाने के लिए दिल्ली सरकार को दो हफ्ते का समय दिया। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने गंदे नालों को यमुना में गिरने से रोकने और नदी तट पर अवैध निर्माण को रोकने का भी निर्देश दिया।