सूचना भवन में सोमवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि उक्त योजना में ग्रुप मेडिक्लेम तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दोनों को शामिल किया गया है।
ग्रुप मेडिक्लेम में बीमितों के लिए फ्लोटिंग बेसिस पर पांच लाख रुपये तक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में भी बीमाधारक को पांच लाख रुपये तक बीमा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें किसी गैर सरकारी प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक, न्यूज मीडिया के पत्रकार अर्थात् संचार प्रतिनिधि को जो 21 से 70 वर्ष के हैं, न्यूनतम पांच वर्षो का कार्यानुभव रखते हैं तथा न्यूनतम दसवीं पास या समकक्ष हैं, उन्हें शामिल किया गया है।
पात्रता रखने वाले इच्छुक पत्रकार विहित प्रपत्र में 20 फरवरी, 2014 तक जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा लागू इस योजना में पत्रकारों का बीमा वार्षिक रूप से कराया जाएगा एवं प्रत्येक वर्ष विहित प्रक्रिया पूर्वक नवीनीकरण का प्रावधान होगा। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा प्रीमियम राशि का 80 फीसदी अंशदान भुगतान किया जाएगा तथा लाभान्वित पत्रकार शेष 20 फीसदी का भुगतान करेंगे।