कोई वकील किसी को कोर्ट छोड़ने को मजबूर नहीं कर सकता… CJI चंद्रचूड़ का कड़ा फरमान

वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया से बदसलूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत में CCTV कैमरे न रखने पर नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं. सनुवाई के दौरान पीठ ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराने के लिए बार-बार पत्र लिखा गया, उसके बावजूद उन्हें सुधारा नहीं गया.

सुप्रीम कोर्ट ने गौरव भाटिया बदसलूकी मामले में जिला अदालत प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे सुरक्षित करने का आदेश दिया था. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सीसीटीवी फुटैज नहीं दे सकते क्योंकि वह खराब हो गए है. अदालत ने जोर देकर कहा कि वह इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे. सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे. कोई भी वकील किसी अन्य को अदालत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है.

इस कोर्ट में हुई बदसलूकी 
दरअसल, भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया 21 मार्च को ग्रेटर नोएडा की एक अदालत में एक केस की पैरवी के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ अधिवक्ता मुस्कान गुप्ता भी साथ थी. जैसे ही वे कोर्ट पहुंचे वहां मौजूद स्थानीय वकील ने उन पर हमला कर दिया. यहां वकीलों ने भाटिया का बैंड भी छीन लिया. बता दें कि एक जिला अदालत के अंदर वकील हड़ताल कर रहे थे और उसी दौरा गौरव भाटिया और मुस्कान गुप्ता वहां पहुंचे थे. इसी दौरान वकीलों ने उनके साथ बदसलूकी की थी.