नई दिल्ली. वेस्ट दिल्ली के मुंडका इलाके (Mundka Fire incident) में जिस बिल्डिंग में शुक्रवार शाम को भीषण आग लगी थी, वह सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर रही थी. जिसके चलते 27 लोगों ने भीषण आग की चपेट में आने से जान चली गई. इस घटना को लेकर जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश दिए हैं. वहीं, नॉर्थ एमसीडी (North MCD) कमिश्नर ने इस पूरे अग्निकांड की डिटेल जांच का जिम्मा नरेला जोन के एडिशनल कमिश्नर को सौंप दिया है. एडिशनल कमिश्नर को अपनी पूरी जांच रिपोर्ट अगले 48 घंटे के भीतर सौंपनी होगी.
नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के अधीनस्थ आने वाले मुंडका क्षेत्र में आग की घटना घटित होने और 27 लोगों को अपनी जान गंवा देने के बाद कमिश्नर संजय गोयल की ओर से नियमों को लेकर नए आदेश भी जारी किए हैं. कमिश्नर ने घटना पर दु:ख व्यक्त करते हुए कहा है कि इस आग में कई लोगों ने अपनी कीमती जान गंवा दी हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है.
आयुक्त ने जांच आदेश जारी करते हुए 10 खास बिंदुओं को निर्धारित किया है जिसके आधार पर यह पूरी जांच की जाएगी. कमिश्नर ने 10 प्वाइंट के आधार पर इस मामले की जांच करने के सख्त निर्देश देते हुए इसमें बिल्डिंग के पास फायर सर्विसेज से फायर सेफ्टी एनओसी होने के साथ प्रॉपर्टी के रेजिडेंसियल, लाल डोरा, एग्रीकल्चर जमीन पर है या नहीं, बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ, नई है या पुरानी है, बिल्डिंग का नक्शा पास है या नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रही थी, फैक्ट्री लाईसेंस, ट्रेड लाईसेंय या कोई अन्य अनुमति ली गई थी या नहीं, सभी संबंधित ब्यौरे की रिपोर्ट 48 घंटे में सौंपा जाना आदि प्रमुख रूप से शामिल है.
इसके अलावा बिल्डिंग की अनुमानित ऊंचाई कितनी है, किस उद्देश्य के लिए भवन का प्रयोग किया जा रहा था, इसकी अनुमति थी या नहीं. कन्वर्जन चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स या अन्य को निगम का बकाया तो इस प्रॉपर्टी पर नहीं है, पूरी डिटेल, पहले को कारण बताओ नोटिया या जुर्माना आदि या कोई कार्रवाई की गई उल्लंघन के मामलों में , इन सभी को लेकर डिटेल रिपोर्ट कमिश्नर की ओर से तलब की गई है.