नई दिल्ल्ली : बता दें कि आयकर विभाग ने उन खाताधारकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिनके खाते में नोटबंदी के बाद ढाई लाख से अधिक रुपये जमा किये गए हैं। इसके अलावा, काला धन रखने वालों को 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक का समय दिया गया है। इस बीच जिनके पास अघोषित धन है वह उसका खुलासा कर सकते हैं। इसके बाद आयकर विभाग की तरफ से काला धन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में प्रधान आयुक्त हिमालनी कश्यप ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति सरकार की ओर से दिए गए समय के भीतर अपने धन का खुलासा करता है तो उससे 30 फीसदी कर और 10 फीसदी पेनाल्टी वसूली जाएगी। इसके अलावा सरचार्ज अलग से वसूला जाएगा। खुलासा किए गए इस धन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना में 25 फीसदी धन जमा हो जाएगा।
प्रधानमंत्री कल्याण योजना में जमा होने वाला धन चार साल बाद तो वापस मिल जाएगा, लेकिन इस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। प्रधान आयुक्त ने बताया कि नोटबंदी के बाद जिन खातों में ढाई लाख से अधिक की धनराशि जमा हुई है, उन खाताधारकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। बताया कि नोटिस भेजकर ऐसे लोगों से जवाब तलब किया जाएगा। गलत पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
देना पड़ सकता है इन सवालों के जवाबः पिछले तीन सालों में खाते से कितने रुपये का लेनदेन हुआ? पिछले वर्ष के नवंबर माह में कितने रुपये का लेनदेन हुआ? परिवार के कितने लोगों के खाते में ढाई लाख या उससे अधिक की धनराशि जमा की गई? आय का स्रोत क्या है? अभी तक इसका खुलासा क्यों नहीं किया?
आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति काले धन का खुलासा नहीं करता है और विभाग द्वारा पकड़ा जाता है तो उसे 200 फीसदी पेनाल्टी देनी होगी। साथ ही अन्य नियम भी लागू होंगे जो धन का खुलासा करने पर लागू होते। बताया कि 200 फीसदी की पेनाल्टी के बाद भी उचित कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के जेल जाने की नौबत आ सकती है।
जिनके पास अतिरिक्त धन है और उन्होंने उसका खुलासा नहीं किया है तो उनके लिए एक और मौका है। वह अपने धन का खुलासा कर दें, वरना सभी बैंकों से खातों की डिटेल मिलने के बाद जिन खातों को संदिग्ध पाया जाएगा उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी