अदालत का यह कहना है कि अधिकतर यही देखने में आया है कि रेप और गैंगरेप के ज्यादातर मामलों में पड़ोसी राज्यों के लोग शामिल हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली में इस प्रकार की घटनाओं से हर कोई दुखी है, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
इसके साथ ही ने अदालत 18 साल से कम उम्र के बच्चोंट को फेसबुक समेत अन्यव सोशल वेबसाइटों पर अकाउंट खोलने को गंभीरता से लिया है। दिल्ली में दुष्कतर्म की बढ़ती घटनाओं पर हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी की वजह का पता लगाने को कहा है।