निजी रूकूलों द्वारा अभिवकों से तीन महीने की शुल्क अग्रिम के तौर पर लिया जा रहा है। मामले में समरफील्ड स्कूल में पढ़ने वाले 10 बच्चों के माता-पिता ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निजी स्कूल तीन महीने की फीस अग्रिम लेते हैं जो कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट-1973 के विरूद्ध है। इतना ही नहीं, कई स्कूल सालभर का शुल्क एक साथ ले लेते हैं। स्कूलों की यह हरकत माता-पिता के मूलभूल अधिकारों का हनन है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है और अक्सर घरेलू बजट प्रभावित होता है।
न्यायालय के फैसले के बाद अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा है कि हालांकि यह फैसला दिल्ली के जिनी रूकूलों से संबंधित है, लेकिन देशभर के अभिभावकों से आग्रह है कि वे स्कूलों में एक महीने से ज्यादा अग्रिम शुल्क जमा न कराएं और स्कलों की इस मनमानी को रोकने में एक दूसरे का सहयोग करें।