केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि एसिड अटैक को गैरजमानती अपराध बनाने के लिए जल्द से जल्द नया कानून लाया जाए। साथ ही कहा है कि संबंधित राज्यों व केंद्रशासित राज्यों को पीडि़ता के पुनर्वास ओर देखभाल के लिए कम से कम तीन लाख रूपये मुआवजा देना चाहिए। इसमें एक लाख रूपये घटना के 15 दिन के भीतर पीडि़ता को मुहैया कराए जाएं, ताकि उसका सही से इलाज हो सके। बाकी दो लाख रूपये इसके दो महीने के भीतर दे दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब से हमले का शिकार हुई दिल्ली की लक्ष्मी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 18 जुलाई को दिए निर्देशों में कहा था कि एसिड अटैक को गैरजमानती अपराध बनाने के साथ ही राशि को तीन लाख रूपये किया जाए।