नई दिल्ली : पाकिस्तानी सैन्य अदालत से फांसी की सजा पाए भारतीय नौसेना पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तानी हुकुमत ने यह इजाजत ‘मानवता’ के आधार पर दी है।
इससे पहले पाकिस्तान ने उनकी मां को वीजा देने से इनकार कर दिया था। कुलभूषण जाधव से भारत के प्रतिनिधि को मिलने देने के लिए भी विदेश मंत्रालय की तरफ से कम से कम 15 बार अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी इजाजत नहीं दी थी।
बता दें कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है जिसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपील की थी। इंटरनेशनल कोर्ट ने मामले में अगले आदेश तक जाधव की फांसी पर रोक लगा रखी है। अबतक ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान ने शायद जाधव की हत्या कर दी है, क्योंकि भारत ने कई बार जाधव के बारे में जानना चाहा बावजूद इसके पाकिस्तान ने उनके बारे में कोई भी जानकारी भारत सरकार से साझा नहीं की थी। जिसके बाद से कुलभूषण जाधव के साथ अनहोनी होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी।
भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में की गई अपील में पाकिस्तान पर विएना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। कोर्ट ने भी पाकिस्तान को इसके लिए दोषी पाया था और यह भी कहा था कि पाकिस्तान को समस्त राजनायिक मदद जाधव को देनी थी ऐसा न करके पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को भी तोड़ा है।
भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में दलील दी थी कि कुलभूषण जाधव ईरान में व्यापार कर रहे थे जहां से उन्हें अगवा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उन्हें 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और गत अप्रैल 2017 में में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी।