छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ में साल 2009 में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों के द्वारा आदिवासियों की हत्या किये जाने का आरोप लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.
13 साल पुराना मामला
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. बताते चलें कि साल 2009 में हिमांशु कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सितम्बर 2009 से अक्टूबर 2009 के बीच सुरक्षाबलों ने न केवल आदिवासियों की हत्या की, बल्कि दंतेवाड़ा (tribals) के कई इलाको में लूट और रेप जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया.
केंद्र सरकार की दलील
इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि साल 2009 में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों के द्वारा आदिवासियों की हत्या किये जाने के आरोप झूठे है. सरकार ने इस सबंध में दायर की याचिका को खारिज करने की मांग के साथ कोर्ट से कहा था कि ऐसे लोगों/संगठनों की NIA/CBI जांच होनी चाहिए जो अदालत में इस तरह की याचिकाएं दायर कर नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा ले रहे सुरक्षाबलों के मनोबल को लगातार गिराने का प्रयास करते है.
आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह इस याचिकाकर्ता के खिलाफ एक्शन के सकती है.