बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और केंद्र सरकार सम्पति मामले में आमने सामने है। बीते दिनों चले पद्म पुरस्कार विवाद के बाद सैफ अब मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी संपत्ति को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। पटौदी के नवाब अपनी संपत्ति को बचाने के लिए सरकार के साथ कानून लड़ाई लड़ रहे हैं।
सैफ की ये पुश्तैनी संपत्ति उन्हें अपनी दादी साजिदा सुलतान से विरासत में मिली है लेकिन अब ये केंद्रीय गृह मंत्रलाय की जांच के दायरे में आ गई है। सरकार एनिमी प्रोपर्टी एक्ट (शत्रु संपत्ति अधिनियम) 1968 के तहत इसकी जांच करेगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैफ इस कानूनी विवाद को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं और उनसे कहा गया है कि वो आखिरी नवाब और केंद्र सरकार के बीच हुए विलय समझौते की कॉपी पेश करें। हालांकि सैफ और उनकी मां शर्मीला टैगोर ने मामले में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है।
मामले की जांच कर रही ओसीईपी (शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के कार्यालय) के मुताबिक ये संपत्ति असल में साजिदा की नहीं बल्कि उनकी बहन आबिदा सुलतान की थी, जो पाकिस्तान चली गई थी और इस तरह ये संपत्ति साजिदा के पास आ गई। अब आबिदा के एक परिजन ने कोर्ट में इसे चुनौती दी है। अब पूरे मध्य प्रदेश में उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति (कॉटेज, पैलेस और जमीन सहित) को शत्रु संपत्ति माना जाएगा और आबिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने को आधार मानकर ये कार्रवाई शुरू की गई है।