संजय दत्त ने पैर के इलाज के लिए कुछ दिन पहले अर्जी दी थी। यरवडा जेल के सुपरिंटेंडेंट योगेश देसाई ने डिविजनल कमिश्नर को उनकी अर्जी भेजी थीए जिसे मंजूर कर लिया गया था।
दरअसलए जेल मैन्यूल के मुताबिकए यह नियम है कि अगर कोई कैदी दो साल तक जेल में है तो उसे 14 दिन की छुट्टी दी जाती है। हर कैदी को कुछ निश्चित अवैतनिक छुट्टियां मिलती हैं, जिसे ‘फरलो’ कहते हैं। संजय इसी छुट्टी पर जेल से 14 दिन के लिए रिहा हुए हैं।
गौरतलब है कि, टाडा अदालत ने अभिनेता को 9 एमएम की पिस्तौल और एक एके 56 राइफल अवैध रूप से रखने के लिए सजा सुनाई थी। ये हथियार मार्च 1993 में सिलसिलेवार विस्फोट करने के मकसद से लाए गए हथियारों की खेप में शामिल थे।16 मई से संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल में थे। उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें से डेढ़ साल की सजा संजय पहले ही काट चुके थे बाकी बची हुई साढ़े तीन साल की सजा संजय अभी काट रहे हैं।