नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंक खाते और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी 31 दिसंबर तक का समय है और आधार के मुख्य मामले की सुनवाई नवंबर के अंत में शुरू होनी है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आधार पर सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी न हो तो याची कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार जरूरी करने की तिथि 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ सकती है। अभी बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और मोबाइल नंबर लिंक कराने की अंतिम तिथि छह फरवरी है। कोर्ट के आज के आदेश से बैंक और मोबाइल कंपनियां आधार लिंक कराने के मैसेज के साथ अंतिम तिथि भी बताएंगी। जब अटार्नी जनरल ने कहा कि आधार लिंक का मैसेज मीडियान्यूज के आधार पर कहा जा रहा है, इस पर जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि मैसेज तो हमें भी आ रहे हैं।
गौरतलब है कि कर्नाटक के मैथ्यू थॉमस ने आधार कानून की संवैधाानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और बायोमेट्रिक प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है।
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कई अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के कदम को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। हाल में शीर्ष अदालत की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि संविधान के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है।