SC 2 22

सुप्रीम कोर्ट: संवैधानिक पद वाले लोगों के पास ही होनी चाहिए लालबत्ती

SC 2 22लाल बत्ती के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लालबत्ती का उपयोग केवल उच्च संवैधानिक पदों पर नियुक्त अधिकारियों के वाहनों पर ही किया जाना चाहिए और नीली बत्ती का उपयोग आपात सेवाओं और पुलिस के वाहनों के लिए किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को तीन महीने का वक्त दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें लाल बत्ती का इस्तेमाल करने वाले लोगों की लिस्ट नहीं बढ़ा सकती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब सिर्फ आपात सेवा में सायरन का इस्तेमाल होगा। उसकी भी आवाज ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को परेशानी न हो।

दरअसल, एक पुराने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीआईपी गाड़ियों में लाल बत्ती और सायरन से ब्रिटिश राज की झलक मिलती है। जब गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस सुविधा से इनकार कर दिया था तो फिर मंत्रियों, नौकरशाहों और अन्य नेताओं को ये सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं?

इसकी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि अगर उन्होंने लाल बत्ती के इस्तेमाल के संबंध में कुछ और फैसले किए हैं उन्हें तीन महीने के अंदर कोर्ट को बताया जाए।