नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने RBI को निर्देश दिया है कि बैंकों के सालाना निरीक्षण से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत उपलब्ध करवाई जाए। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरबीआई को यह निर्देश भी दिया है कि वह RTI के तहत बैंकों से जुड़ी जानकारी देने की अपनी पॉलिसी की समीक्षा करे।
RTI कानून का पालन करे RBI : SC
अदालत ने RBI के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई तो नहीं की लेकिन स्पष्ट कहा कि यह आखिरी मौका है। RBI को RTI कानून के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। अगली बार इसका उल्लंघन हुआ तो गंभीरता से लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में RBI को अवमानना का नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग पहले भी कह चुके हैं कि RBI सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने के इनकार नहीं कर सकता जब तक कि कानून के तहत कोई सूचना देने से छूट नहीं हो।
RBI ने अपने बचाव में कहा था कि बैंकों की सालाना निरीक्षण रिपोर्ट में गोपनीय जानकारियां होती हैं। RTI एक्टिविस्ट एस सी अग्रवाल ने RBI के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।