नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में शादी की उम्र घटाने की याचिका लेकर पहुंचे एक वकील को भारी पड़ गया है। कोर्ट ने वकील अशोक पांडे द्वारा दायर की गई जनहित याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि 25,000 का जुर्माना भी ठोंक दिया। दरअसल, इस याचिका में शादी की उम्र को कम करने का आग्रह किया गया था।
वकील अशोक पांडे ने अपनी याचिका में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष किए जाने का आग्रह किया गया था। शीर्ष अदालत को याचिका में कोई मैरिट दिखाई नहीं दिया। दरअसल, कोर्ट ने इस याचिका को समय की बर्बादी और गैरजरूरी समझा। इस कारण याचिका को खारिज कर दिया और वकील पर भी कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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गौरतलब है कि कानूनी रूप से विवाह हेतु लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष तय की गई है। लेकिन वकील साहब ने अपनी याचिका की पुरुषों की शादी की उम्र को 21 से घटाकर 18 करने की अपील की थी। दरअसल, कोर्ट में ऐसे कई महत्वपूर्ण मामले विचाराधीन हैं, ऐसे में कोर्ट को भी वकील अशोक पांडे की याचिका पर गुस्सा आ गया और दंड स्वरूप वकील पर जुर्माना लगा दिया, ताकि भविष्य में कोई अदालत का समय बर्बाद करने की कोशिश न करे।