नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी के लिए होने वाली भर्तियों की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। इससे चयन प्रक्रिया पर सवाल नहीं खड़े होंगे। जस्टिस आदर्श गोयल व आर फली नरीमन की बेंच ने कहा कि परीक्षा व साक्षात्कार केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। एक तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया जाए, जो फुटेज को देखकर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर सके।
अदालत का कहना था कि राज्य चयन आयोगों द्वारा की जाने वाली भर्ती में इन मानकों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। आदेश की प्रति डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल व ट्रेनिंग विभाग को भेजने को कहा गया है। बेंच ने यह टिप्पणी मेघालय से जुड़े मामले की समीक्षा के दौरान की। आरोप था कि प्राइमरी स्कूलों में की गईं सहायक शिक्षकों की भर्ती में भारी धांधली की गई।