नई दिल्ली : पिछले साल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटाखों को बेचने से लगाए गए बैन को अब हटा लिया है। इसके बाद दिल्ली और NCR क्षेत्र में पटाखे अब दोबारा बेचे जा सकेंगे।
हालांकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केवल अधिकृत और लाइसेंसी दुकानों पर ही पटाखे बेचने की अनुमति देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस साल सिर्फ 500 दुकानों को ही पटाखे बेचने का लाइसेंस दिया जाए। कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया है कि साइलेंस जोन में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक लगाए।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरपर्सन की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है जो पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण के प्रभावों पर 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कमेटी से कहा गया है कि दीपावली और त्याहारों के दौरान पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण के प्रभावों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए।
बता दें कि इस साल जनवरी में 100 से ज्यादा पटाखा निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट की शरण लेकर पटाखों पर लगे बैन को हटाने की मांग की थी। आपको गौरतलब है कि पिछले साल 25 नवंबर को दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखे बेचने पर बैन लगा दिया था।