नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की उम्र को 25 से घटाकर 18 करने को लेकर था। जिसपर सुनवाई करने से कोर्ट ने मना कर दिया।
जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले मांग की जा रही थी कि चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की उम्र कम की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। मामले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने अब इंकार कर दिया है।
गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (ख) में यह प्रावधान है कि लोक सभा चुनाव लड़के के लिए न्यूनतम उम्र 25वर्ष होगी। इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे भी चुनाव लड़ने की उम्र 21 से 18 साल करने की मांग कर चुके हैं। उस वक्त उन्होंने तर्क दिया था कि जब वोट डालने की उम्र 18 साल हो सकती है तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की उम्र 25 क्यों हो।