नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कर्मचारियों के सिर पर मंडरा रहे डिमोशन के खतरे को खत्म कर उन्हें बड़ी राहत दी है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता अब साफ हो चुका है। इससे पहले सभी कर्मचारियों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी लेकिन फैसला उनके पक्ष में आया और राहत की सांस मिली। बता दें कि, हाल ही में कई न्यायिक फैसलों के चलते आरक्षण में प्रमोशन पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि फिलहाल डिमोशन का खतरा टल गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को दिए गए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जितनी भी रूकावटें है सबको खत्म किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार की Special Leave Petitions (SLP) पेंडिंग हैं तो भी उनका प्रमोशन नीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये सभी प्रमोशन अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर होते रहेंगे। जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी के पदों पर आरक्षण के तौर पर, जनरल कैटेगरी के पद पर जनरल के तौर पर और मेरिट वाले पदों पर मेरिट के आधार पर होंगे। हलांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कैटेगरी वाल बात में कितनी सच्चाई है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी कैटेगरियों में लागू होगा या नहीं यह फैसला अब कार्मिक मंत्रालय अटॉर्नी जनरल से सलाह मशवरा करने के बाद ही किया जाएगा। बता दें कि, नौकरियों में आरक्षण के तौर पर पदोन्नति देने पर विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एक निर्देश जारी कर रोक लगा दी थी, इस रोक का करण विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बताया गया था तब से परेशान कर्मचारी फैसले का इंतजार कर रहे थे।