नई दिल्ली : ऐसे मामले जिनमें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारिख 31 जुलाई है। सभी को इस समय तक अपना ITR जरूर भर देना चाहिए। अगर आपने तय समय तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा तो आप पर भारी पेनल्टी लग सकती है।
अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है और आपने 31 जुलाई तारीख तक रिटर्न नहीं भरा तो आपको 1 हजार रुपए पेनल्टी के देना होंगे। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच रिटर्न भरने पर आप पर 5 हजार रुपए की पेनल्टी लगेगी। इतना ही नहीं अगर आपकी नींद इसके बाद खुली तो जुर्माने की राशि बढ़कर 10 हजार रुपए हो जाएगी।
भारी पेनल्टी से बचने के लिए सभी को इस समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कई बार अंतिम तारिख पर लिंक फेल होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अंतिम तारिख का इंतजार नहीं करते हुए जल्द से जल्द अपना रिटर्न भर देना चाहिए।