लखनऊ : यूपी में वाइन शॉप को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी मॉडल शॉप तत्काल प्रभाव से बंद की जाएं। कोर्ट ने इसको लेकर सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ने हाइवे के किनारे शराब पर बैन लगाया था। इस पर तमिलनाडु और पुदुच्चेरी ने आदेश में संशोधन की मांग की है।राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक का मामले में 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि हाईवे पर शराब की दुकानों पर रोक जारी रहेगी। हालांकि हाइवे के किनारे किसी कस्बे में 20 हजार से कम जनसंख्या वाले इलाकों में 220 मीटर तक नहीं होंगी दुकानें।
हाइवे किनारे बार और रेस्तरां में भी शराब नहीं बिकेगी। जिन राज्यों में शराब के लाइसेंस 15 दिसंबर से पहले दिए गए और वहां लाइसेंस 30 सितंबर तक चल जाएंगे। दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बडा फैसला दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। हालांकि उसमें यह भी साफ किया गया कि जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, तक इस तरह की दुकानें चल सकती हैं।