यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे होगा इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले से योगी सरकार को झटका लगा है। कोर्ट ने 2015 को आधार वर्ष मानकर ही आरक्षण की रोटेशन पाॅलिसी को लागू करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 25 मई तक पंचायत चुनाव करवाने का भी निर्देश दिए हैं। अब इस फैसले के बाद आरक्षण लिस्ट फिर से बनेगी। जिससे कई ग्राम पंचायतों में चुनावी समीकरण बदल जाएंगे।
बता दें कि हाईकोर्ट ने अजय कुमार की तरफ से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 2015 को आरक्षण का बेस वर्ष मानकर काम पूरा किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को यह आदेश दिया। इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि वह 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने को तैयार है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा है कि 27 मार्च तक आरक्षण लिस्ट भी फाइनल हो जाना चाहिए। अजय कुमार ने प्रदेश सरकार के 11 फरवरी 2011 के शासनादेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि इस बार की आरक्षण सूची 1995 के आधार पर जारी की जा रही है, जबकि 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण सूची जारी की जानी चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतिम आरक्षण सूची जारी किए जाने पर रोक लगा दी थी।